Income Tax Return FY 2024-25 – Late Filing Charges & Interest

ITR Filing Late Fee FY 2024-25

Income Tax Return अगर आप ITR समय पर फाइल नहीं करते तो आपकी जेब पर पड़ सकता है बड़ा असर। जानिए लेट फाइलिंग पर लगने वाले चार्जेज़ और इंटरेस्ट की पूरी जानकारी।


आयकर विभाग – Income Tax Return FY 2024-25

हर साल लाखों लोग आयकर रिटर्न (ITR) फाइल करते हैं। आयकर विभाग (Income Tax Department) ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइलिंग की अंतिम तिथि निर्धारित कर दी है। अधिकांश टैक्सपेयर समय पर रिटर्न फाइल कर देते हैं, लेकिन कई बार लोग भूल जाते हैं या आखिरी समय तक इंतज़ार करते रहते हैं। नतीजा यह होता है कि वे डेडलाइन मिस कर देते हैं और फिर उन्हें लेट फाइलिंग चार्जेज़ और इंटरेस्ट का सामना करना पड़ता है।

हम आपको बताएंगे कि अगर आपने FY 2024-25 का ITR डेडलाइन के बाद फाइल किया तो आपको कितना जुर्माना (Penalty) और कितना ब्याज (Interest) देना पड़ेगा। साथ ही लेट फाइलिंग से जुड़े सभी पहलुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे।


1. ITR फाइल करना क्यों ज़रूरी है?

  • यह आपकी आय का आधिकारिक रिकॉर्ड होता है।
  • लोन या वीज़ा के लिए ITR जरूरी होता है।
  • ITR फाइल करने से आप टैक्स बचत योजनाओं का फायदा ले सकते हैं।
  • समय पर रिटर्न फाइल करने से आपको जुर्माना और ब्याज से राहत मिलती है।

2. Income Tax Return ITR Filing FY 2024-25 की अंतिम तिथि

  • बिना ऑडिट वाले करदाता: 31 जुलाई 2025
  • ऑडिट वाले करदाता: 31 अक्टूबर 2025
  • TP रिपोर्ट वाले करदाता: 30 नवंबर 2025

👉 यदि आपने इस डेडलाइन तक ITR फाइल नहीं किया, तो आपको लेट फाइलिंग चार्जेज़ और ब्याज देना होगा।


3. Income Tax Return लेट फाइलिंग पर Penalty (Late Fee)

Income Tax Act की धारा 234F के तहत लेट फाइलिंग पर पेनल्टी लगाई जाती है।

  • अगर आप 31 जुलाई 2025 की डेडलाइन के बाद लेकिन 31 दिसंबर 2025 तक ITR फाइल करते हैं, तो:
    • यदि आपकी आय ₹5 लाख से अधिक है → ₹5,000 पेनल्टी
    • यदि आपकी आय ₹5 लाख तक है → ₹1,000 पेनल्टी
  • अगर आप 31 दिसंबर 2025 के बाद ITR फाइल करते हैं, तो:
    • आपको ₹10,000 तक की पेनल्टी देनी पड़ सकती है।

4. लेट फाइलिंग पर ब्याज (Interest) – Section 234A

अगर आपने डेडलाइन मिस की और आपकी टैक्स लायबिलिटी है, तो उस पर ब्याज देना होगा।

  • ब्याज की दर: 1% प्रति माह (या उसके हिस्से के अनुसार)
  • यह ब्याज बकाया टैक्स पर तब तक लगेगा जब तक आप ITR फाइल नहीं कर देते।

👉 मान लीजिए, आपका टैक्स ₹50,000 बकाया है और आपने ITR 3 महीने लेट फाइल किया, तो आपको:

  • ₹50,000 × 1% × 3 = ₹1,500 ब्याज देना होगा।

5. Income Tax Return लेट फाइलिंग के नुकसान

  • जुर्माना और ब्याज देना पड़ता है।
  • ITR प्रोसेसिंग में देरी होती है।
  • लॉस कैरी फॉरवर्ड का फायदा नहीं मिलता।
  • लोन, वीज़ा और वित्तीय लेन-देन में दिक्कतें आती हैं।
  • नोटिस आने की संभावना बढ़ जाती है।

6. Belated Return और Revised Return

  • Belated Return: अगर आप डेडलाइन के बाद ITR फाइल करते हैं तो उसे Belated Return कहते हैं।
  • Revised Return: अगर आपने गलती से गलत जानकारी भरी तो आप Revised Return फाइल कर सकते हैं।
    • Belated और Revised Return की आखिरी तारीख: 31 दिसंबर 2025

7. Income Tax Return लेट फाइलिंग से बचने के उपाय

  • समय पर सभी डॉक्यूमेंट तैयार रखें – Form 16, Bank Statement, TDS Certificate।
  • ITR पोर्टल पर पहले से पंजीकरण करके रखें।
  • मोबाइल और ईमेल अलर्ट ऑन रखें ताकि आपको डेडलाइन रिमाइंडर मिलता रहे।
  • टैक्स विशेषज्ञ से मदद लें।

8. किसे Income Tax Return ITR फाइल करना अनिवार्य है?

  • जिनकी सालाना आय ₹2.5 लाख से अधिक है (60 साल से कम उम्र वालों के लिए)।
  • वरिष्ठ नागरिक (60-80 वर्ष) → सीमा ₹3 लाख।
  • अति वरिष्ठ नागरिक (80 वर्ष से अधिक) → सीमा ₹5 लाख।
  • जिन पर TDS कटा है या जिन्होंने हाई-वैल्यू ट्रांजैक्शन किए हैं।
  • जिन्हें टैक्स रिफंड क्लेम करना है।

9. सरकार का नजरिया

आयकर विभाग हर साल टैक्सपेयर को समय पर रिटर्न फाइल करने की सलाह देता है। लेट फाइलिंग से सरकार को भी डेटा संग्रह में दिक्कत आती है। यही कारण है कि डेडलाइन के बाद सख्त नियम लागू किए जाते हैं।


10. Income Tax Return टैक्सपेयर की आम गलतियाँ

  • डेडलाइन को हल्के में लेना।
  • Form 26AS और AIS को मैच न करना।
  • रिफंड क्लेम में गलती करना।
  • Belated Return को Revised Return समझ लेना।

निष्कर्ष

अगर आप वित्त वर्ष 2024-25 के लिए ITR फाइल कर रहे हैं, तो समय पर करना ही आपके लिए सबसे बेहतर विकल्प है। डेडलाइन मिस करने पर आपको जुर्माना और ब्याज का बोझ उठाना पड़ेगा, साथ ही कई वित्तीय सुविधाओं से भी हाथ धोना पड़ सकता है।


Call to Action

क्या आपने अभी तक ITR फाइल किया है? अगर नहीं, तो देर मत करें। तुरंत अपने डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करें और समय पर रिटर्न भरें। टैक्स और फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए DailyBuzz.in से जुड़े रहें।

⚠️ डिस्क्लेमर:
इस पोस्ट में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचना के उद्देश्य से है। Dailybuzz.in इसकी सटीकता या पूर्णता की गारंटी नहीं देता। कृपया किसी भी निर्णय से पहले विशेषज्ञ की सलाह अवश्य लें।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *